DOPT Guidelines : मोदी सरकार 3.0 ने अब सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने की सख्त हिदायत दी है। अब से सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में लेट आने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
धर्म मंत्रालय (DOPT) ने नए आदेश में यह साफ किया है कि कर्मचारियों को आत्म अनुशासन का पालन करना होगा और लेटलतीफी करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
नए नियम के तहत, अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को दफ्तर में 15 मिनट से ज्यादा देर होने की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9.15 बजे तक दफ्तर में जरूर पहुंच जाएं।
सिर्फ समय पर आना ही नहीं, कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी। इसके लिए अब बायोमेट्रिक सिस्टम को पंच करना जरूरी कर दिया गया है।
कोरोना महामारी के बाद से कई कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उपस्थिति की समस्या पैदा हो रही थी। अब सरकार ने इसे सुलझाते हुए सभी कर्मचारियों से नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति की उम्मीद जताई है।
अगर कोई कर्मचारी 9.15 बजे तक दफ्तर नहीं आता है, तो उसका एक पूरा दिन (पांच घंटे) माना जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी को किसी कारणवश दिन में दफ्तर नहीं आना हो, तो उसे पहले से सूचना देनी होगी। इमरजेंसी में छुट्टी लेने के लिए भी आवेदन करना होगा।
और हां, अब सभी विभागों के इंचार्ज को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने कर्मचारियों की उपस्थिति और समय पर दफ्तर पहुंचने की निगरानी करें।