Nirvah Bhatta Yojana: हरियाणा सरकार की निर्वाह भत्ता योजना एक अहम पहल है, जो खासकर निर्माण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद उन श्रमिकों को वित्तीय मदद देना है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहे हैं। यह योजना न सिर्फ मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करती है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकालने में सहायक है।
निर्वाह भत्ता योजना क्या है?
निर्वाह भत्ता योजना का मुख्य मकसद उन श्रमिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना है, जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं और खराब हवा की गुणवत्ता के चलते काम पर रोक के कारण प्रभावित हो रहे हैं। खासकर जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण गतिविधियों को रोकने की जरूरत पड़ी, तब इस योजना की शुरुआत की गई। हरियाणा सरकार का यह कदम श्रमिकों के प्रति उनकी चिंता को दिखाता है, ताकि उन्हें बेरोजगारी और अन्य वित्तीय परेशानियों से राहत मिल सके।
निर्वाह भत्ता योजना लाभ किसे मिलेगा?
हरियाणा राज्य के एनसीआर क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना का लाभ उठाने का मौका है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है, जो निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहे हैं।
खासकर उन लोगों के लिए, जो निर्माण कार्यों के बिना अपनी आजीविका चलाते हैं। इस योजना के तहत, हर श्रमिक को हर हफ्ते 2539 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।
निर्वाह भत्ता कितना मिलेगा?
निर्वाह भत्ता योजना के तहत हर श्रमिक को हर हफ्ते 2539 रुपये मिलेंगे। यह राशि उन अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर है, जो निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों के कारण अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। इस भत्ते का मकसद श्रमिकों को एक स्थिर आर्थिक सहारा देना है, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई दिक्कत न आए।
हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) इस राशि का वितरण करेगा और यह राशि तब तक मिलेगी, जब तक GRAP IV लागू रहेगा।
निर्वाह भत्ता योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं।
ये योजना केवल उन श्रमिकों के लिए है जो हरियाणा में निर्माण से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, इन श्रमिकों का हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW) में पंजीकरण होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कुछ सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि पंजीकरण कराना और निर्माण कार्यों से प्रभावित होना।
कैसे करें आवेदन
सरकार की निर्वाह भत्ता योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए जानते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया।
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर आपको पंजीकरण का विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद एक आवेदन फॉर्म आपके सामने आएगा, जिसे ध्यान से पढ़कर भरना है और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है।
- जब आप सब कुछ कर लें, तो सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य में संभालकर रखना जरूरी है।